Tuesday, 9 February 2021

गैर इरादतन हत्या में तीन को सात साल की कैद, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने तीन अभियुक्तों को सात साल का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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