Friday, 16 April 2021

गोरखपुर: नौ साल पहले पति पर लगा था पत्नी की गैर इरादतन हत्या का आरोप, अब आठ साल की हुई सजा

अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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