Saturday, 28 August 2021

लखनऊ: दुराचार की कोशिश के दोषी सिपाही को कैद, 15 हजार रुपये जुर्माना

अपनी रिश्तेदार के साथ दुराचार की कोशिश और उसकी लज्जा भंग करने के दोषी वायरलेस विभाग के सिपाही रंजीत सिंह को कोर्ट ने पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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