Monday, 22 November 2021

सजा: रोहतक की महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी अधिवक्ता व उसके दो साथियों को 20-20 साल की कैद

एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने तीनों को दोषी करार देने के बाद 20-20 साल कैद व प्रत्येक को 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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