Sunday, 30 January 2022

कैैथल: मोबाइल छीनने के आरोपी को पांच साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने आरोपी हरपिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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