Tuesday, 29 March 2022

फतेहाबाद: नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल कैद व जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है।

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