Thursday, 1 September 2022

Fatehabad: नशा तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद, एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना

दोषी 4.4 किलो अफीम व चार किलो चूरापोस्त के साथ गिरफ्तार हुआ था। मामले में टोहाना शहर पुलिस ने भूपेंद्र सिंह निवासी जमालपुरशेखां के खिलाफ 30 जून 2016 को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

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